बिलासपुर। हिर्रि पुलिस ने हत्या के आरोप में भाई, भतीजा, बहु और एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन बंटवारा को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने पुत्र, पत्नी, नाती के साथ मिलकर बड़े भाई की लाठी, डंडा और रॉड से हमला कर हत्या कर दिया था।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 08.06.2025 को करीबन 08:30 बजे मेरे ससुर खाना खा कर घर के बाहर पैठा में बैठे थे। मैं बर्तन साफ कर रही थी एवं मेरे पति काम से वापस आकर हाथ पैर धो रहे थे। तभी मेरे काका ससुर लेखुराम, काकी सास महेशिया, देवर मिलाप, ईश्वर और 01 नाबालिग सभी लोग एक राय होकर, मिलाप और ईश्वर अपने हाथ में रखे लाठी से हत्या करने के नियत से मेरे ससुर को मारने लगे। तभी देवर 01 नाबालिग सब्बल लेकर आया और हत्या करने की नियत से मेरे ससुर के गुप्तांग के पास सब्बल से मार दिया जिससे वहां से खुन निकलने लगा। मैं एवं मेरे पति तथा सास बीच बचाव करने लगे। मारपीट के बीच मेरे ससुर नाली में गिर गये तब मेरे काका ससुर, काकी सास और देवर मिलाप, ईश्वर, 01 नाबालिग वहां से भाग गये। इसके बाद हमलोग 108 एम्बुलेंश से अपने ससुर फेकुराम को बिल्हा अस्पताल ले गये जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया की मेरे ससुर की मृत्यु हो गई है। लेखुराम, महेशिया, और उसके बेटे मिलाप, ईश्वर एवं 01 नाबालिग एक राय होकर लाठी सब्बल से मारपीट कर हत्या किये है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टण्डन के मार्ग दर्शन पर टीम गठित कर आरोपियो की तलाश शुरू ही और सभी को उनके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने खरकेना निवासी 1. लेखुराम ध्रुव पिता स्व. मैतुराम ध्रुव उम्र 55 साल, 2. महेशिया बाई ध्रुव पति लेखुराम ध्रुव उम्र 55 साल, 3. मिलाप ध्रुव पिता लेखराम ध्रुव उम्र 35 साल, 4. ईश्वर ध्रुव पिता लेखुराम ध्रुव उम्र 23 साल, एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ तो अपराध करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों का बयान लेकर घटना में प्रयुक्त लाठी, डण्डा और सब्बल को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
आरोपीगण :-
1. लेखुराम ध्रुव पिता स्व. मैतुराम ध्रुव उम्र 55 साल, 2. महेशिया बाई ध्रुव पति लेखुराम ध्रुव उम्र 55 साल, 3. मिलाप ध्रुव पिता लेखराम ध्रुव उम्र 35 साल, 4. ईश्वर ध्रुव पिता लेखराम ध्रुव उम्र 23 साल, 5. 01 विधि से संघर्षरत बालक साकिनान खरकेना थाना हिरीं जिला बिलासपुर छ.ग.
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