CJM ने दीए भाजपा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के आदेश, विधवा की जमीन हड़पने का लगा आरोप

अंबिकापुर। कोर्ट ने जिला भाजपा अध्यक्ष, कांग्रेस महामंत्री समेत 7 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के आदेश दिए है। सभी पर एक विधवा महिला की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। जमीन करोड़ों की बताई जा रही है। इस धोखाधड़ी में एक अधिवक्ता भी शामिल है।

सरगुजा जिले से फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक विधवा महिला की जमीन हड़पने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल, अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया है। गांधीनगर और भैयाथान क्षेत्र की रहने वाली चंद्रमणी देवी और कलावती कुशवाहा ने अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह को अपने पैतृक जमीन के बंटवारे और नामांतरण की प्रक्रिया के लिए दस्तावेज सौंपे थे। अधिवक्ता राजनीति से जुड़े अपने साथी भू-माफियाओं के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची और 2.87 हेक्टेयर ज़मीन को महज 40.16 लाख रुपए में बेच दिया। जबकि पहले उसी जमीन का एग्रीमेंट 1.75 करोड़ रुपए में किया गया था। शिकायत के अनुसार पहले 22 मई 2015 को भूमि का फर्जी नोटरी अनुबंध ₹1.75 करोड़ में केदारपुर अंबिकापुर निवासी राजीव अग्रवाल के नाम पर कराया गया, बिना भुगतान के। फिर 21 नवंबर 2016 को उसी भूमि का दूसरा एग्रीमेंट ₹1.13 करोड़ में कराया गया, जिसमें केवल ₹50,000 नकद दिए गए और शेष राशि कागजों में ही दर्शाई गई। इसके बाद 25 सितंबर और 16 नवंबर 2017 को तीन रजिस्ट्री की गई, जिसमें अलग-अलग हिस्सों के लिए कुल ₹40.16 लाख का भुगतान किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक महिला को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से भूमि खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस को अपराध पेंजीबद्ध कर दो हफ्ते में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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