बिलासपुर। कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 21 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक बिलासपुर जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
इसके अनुसार दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक किया जा सकेगा। इसी तरह न्यूज पेपर हाकर्स समाचार पत्रों का वितरण प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से सायं 6.30 बजे तक कर सकेंगे। समयावधि में दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरक को केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। आदेश की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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