बिलासपुर। कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 21 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक बिलासपुर जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
इसके अनुसार दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक किया जा सकेगा। इसी तरह न्यूज पेपर हाकर्स समाचार पत्रों का वितरण प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से सायं 6.30 बजे तक कर सकेंगे। समयावधि में दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरक को केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। आदेश की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरSeptember 23, 2026रेलवे ने कमाए 20 दिन में 3 करोड़ अतिरिक्त, 44 हजार बेटिकट यात्रा करने वालों को पकड़ा
बिलासपुरSeptember 22, 2026नयनतारा शर्मा कॉलेज पंधी के NSS दल द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन
बिलासपुरSeptember 22, 2026गणेश पंडाल में बवाल, एक की हत्या 3 घायल, 1 नाबालिग समेत 13 गिरफ्तार
बिलासपुरSeptember 21, 2026कोयला व्यापारी को लोहा व्यापारी ने लगाया ढाई करोड़ का चूना, आरोपी गिरफ्तार
