बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त चेतन दिलीपराव जिचकार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा “ऑपरेशन यात्री सुरक्षा” के अंतर्गत रेलगाड़ियों एवं रेल परिसरों में यात्रियों के सामान की सुरक्षा तथा चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 30 जून 2026 को रेल मदद शिकायत एवं जीआरपी इतवारी में दर्ज एफआईआर के आधार पर गाड़ी संख्या 18109 टाटा–इतवारी एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2 में यात्रा कर रहे एक यात्री का लैपटॉप बैग चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। चोरी गए सामान में ASUS लैपटॉप, रेडमी मोबाइल फोन, Rado घड़ी, माउस, चार्जर तथा हार्ड डिस्क सहित कुल 1,56,000 मूल्य की संपत्ति शामिल थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट डोंगरगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, डोजियर विश्लेषण तथा मुखबिर तंत्र के आधार पर त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की। शिकायतकर्ता से चोरी गए बैग एवं संदिग्ध की पुष्टि कराए जाने के बाद टीम ने विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल डोंगरगढ़, उप निरीक्षक रविशंकर, निरीक्षक सीआईबी भिलाई, उप निरीक्षक एस.के. वर्मा एवं अन्य स्टाफ की संयुक्त टीम ने रायपुर के महोबा बाजार, आमानाका क्षेत्र में एम्बुश वॉच लगाकर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी विक्की सहानी (22 वर्ष), पिता कैलाश साहनी, निवासी महोबा बाजार, आमानाका, रायपुर को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया ASUS लैपटॉप, रेडमी 7 प्रो मोबाइल, Rado घड़ी, माउस, मोबाइल एवं लैपटॉप चार्जर तथा हार्ड डिस्क सहित एफआईआर के अनुसार कुल 1,56,000 मूल्य की संपूर्ण चोरीशुदा संपत्ति बरामद कर ली गई। शिकायतकर्ता द्वारा मोबाइल के माध्यम से बरामद सामान की पहचान एवं पुष्टि भी की गई।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से यह तथ्य सामने आया कि वह एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में दो आपराधिक मामले तथा रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज है। वह पूर्व में रायपुर एवं बिलासपुर केंद्रीय जेल में विभिन्न मामलों में सजा भी काट चुका है। गिरफ्तार आरोपी एवं बरामद संपत्ति को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु जीआरपी थाना डोंगरगढ़ को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में जीआरपी थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 18/2026, धारा 305(सी) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मामले की जांच जारी है। रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल यात्रियों से अपील करता है कि रेल यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। यदि किसी भी रेलगाड़ी, स्टेशन अथवा स्टेशन परिसर में कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि या लावारिस सामान दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, ट्रेन एस्कॉर्ट स्टाफ, टीटीई अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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