नई दिल्ली। एसबीआई की बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नियमो का पालन नही करने पर 30 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। ये कार्रवाई बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने की है।
नियमों का पालन नहीं करने पर बीमा नियामक कंपनी इरडा ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस से जुड़े नियमों के पालन में बड़ी गलती की थी। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया।
इरडा ने कहा है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपये के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपये की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपये कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया।आरोप है कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के मुताबिक उसने अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था।
पहले भी लगा है जुर्माना: इससे पहले इरडा ने कई और बीमा कंपनियों पर भी मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था। नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पर 13 लाख रुपये, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपये और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस पर बीमा कानून, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के मामले में इरडा ने एमआईएसपी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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