CBI में लागू हुआ ड्रेसकोड, नहीं चलेगा जीन्स और कैजुअल जूते, फॉर्मल ट्राउजर शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई की छवि को और निखारने के उद्देश्य से सीबीआई के तमाम कार्यालयों के सुपरवाइजरी अफसरों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

नए आदेशों के मुताबिक अब सीबीआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल ड्रेस पहनी होंगी। साथ ही जींस और कपड़ों के जूतों जैसे कैजुअल वियर को पहनने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिया गया यह निर्देश कार्यालय की गरिमा बनाए रखने और सभी अधिकारियों कर्मचारियों की एक जैसा दिखाई देने के लिए तर्क सम्मत है।

अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से यह देखा जा रहा था कि सीबीआई कार्यालय में कुछ अधिकारी कर्मचारी कैजुअल ड्रेस पहन कर आ रहे थे और इसका प्रभाव धीरे धीरे बड़े पैमाने पर पड़ना शुरू हो गया था। नए निदेशक ने कार्यभार संभालने के फौरन बाद ही इस तरफ ध्यान दिया और उन्होंने सीबीआई के प्रशासनिक विभाग को निर्देश दिया कि इस बाबत एक आदेश जारी किया जाए। नए आदेश के मुताबिक, अब सीबीआई के सभी पुरुष अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। साथ ही सीबीआई कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन अपनी सेविंग वगैरह करके भी आएंगे, जिन लोगों ने दाढ़ी रखने की अनुमति ली हुई है, वह अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। साथ ही सीबीआई कार्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारी और कर्मचारी भी इस आदेश से अछूती नहीं है। उनके लिए कहा गया है कि वे लोग केवल अब साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनकर कार्यालय आएं। आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई कार्यालय में जींस टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज चप्पल और दूसरे कैजुअल वियर पहन कर आने की अनुमति नहीं है।

सीबीआई के एक आला अधिकारी के मुताबिक, सीबीआई के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को आए दिन अनेक कार्यालयों में बैठक के लिए जाना होता है। साथ ही सरकारी पदों पर बैठे बड़े लोगों समेत अनेक नेताओं आदि से भी पूछताछ करनी होती है। ऐसे में यदि वे कैजुअल वियर पहनेंगे तो उसका एक अलग असर पड़ता है।

अधिकारी ने कहा कि अभी तक ऐसे कपड़ों पर पहनने की रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन नए निदेशक ने सीबीआई के कामकाज को और चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए है। ध्यान रहे कि सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई में 33वें डायरेक्टर के तौर पर पिछले सप्ताह ही कार्यभार संभाला था। सीबीआई में फिलहाल इस नए आदेश को लेकर चर्चाएं गर्म है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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