DJ संचालकों को SP की चेतावनी, न्यायालय के निर्देशों का उलंघन हुआ तो होगी कठोर कार्रवाई

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने DJ संचालकों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है की न्यायालय के गाइड लाइन का उलंघन हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में न्यायालयों, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के निर्देशों से भी उन्हे अवगत करा दिया गया है।

आगामी गणेशोत्सव एवं दुर्गाेत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर गुरुवार को बिलासागुड़ी में DJ और धुमाल संचालकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं उमेश गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं बिलासपुर के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धूमाल) के संलचाकगण सम्मिलित हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने निर्देश दिया गया। इसके अलाव यह भी बताया गया की
01- ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा दी गयी निर्धारित समयावधि में ही की जावे।
02- संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) उपलब्ध कराएंगे जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।
03- संचालक अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के साथ अपने आॅपरेटर (प्रतिनिधि) को अवश्य रखें जो यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का प्रयोग हो।
04- न्यायालायों एवं ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्ताें के उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
05- गलत तरीके से वाहनों में लगाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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