बिलासपुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार में छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और विद्यालय की व्यवस्थाओं में अनियमितताओं की शिकायत पर प्राचार्य सहित तीन शिक्षकों को विद्यालय से हटा दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राचार्य वेद प्रकाश शुक्ला, व्याख्याता श्रीमती रश्मि गुप्ता और व्याख्याता संजय दुबे को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया हैं।
मामले की पृष्ठभूमि में विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार तथा शैक्षणिक वातावरण से संबंधित शिकायतें जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा 1 अक्टूबर को विद्यालय की छात्राओं ने कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायत रखकर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतों की जांच के लिए 30 सितंबर को तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। दल ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बयान लेकर 7 अक्टूबर को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राचार्य से संबंधित जांच निष्कर्षों में विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार, छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने में अनियमितता, शाला शुल्क के नाम पर प्रति विद्यार्थी 500 रुपए अतिरिक्त राशि की वसूली तथा शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई। व्याख्याता श्रीमती रश्मि गुप्ता से संबंधित जांच में विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अध्यापन कार्य भृत्य से कराने तथा शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। व्याख्याता संजय दुबे के संबंध में भी विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार और गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जांच दल ने विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए संबंधितों को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की थी। कलेक्टर के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधिकारी ने 9 अक्टूबर को आदेश जारी कर प्राचार्य वेद प्रकाश शुक्ला को मस्तूरी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल कुकुर्दीकेरा, व्याख्याता श्रीमती रश्मि गुप्ता को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी और व्याख्याता संजय दुबे को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओखर में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की सुरक्षा, विद्यालय के सुचारु संचालन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के उद्देश्य से की गई है। आदेश राज्य शासन से स्थानांतरण आदेश जारी होने की प्रत्याशा में जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा अन्य संस्था में पदस्थापना किए जाने के बाद ये आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
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