रायपुर। रेरा ने बिलासपुर की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। रेरा ने यह आदेश प्रोजेक्ट की स्वीकृत विकास अनुमति रद्द होने के बाद दिया है। 5 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि विकास अनुमति निरस्त होने के बाद रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर नमन गोयल कई और जगह में अवैध प्लाटिंग कर रहे है।
मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले के रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान में लेकर की है। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रमोटर नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर के अज्ञेय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में चल रहा है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के अंतर्गत पंजीकृत थी। परियोजना को संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त किए जाने के बाद CGRERA ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान में लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रकरण की समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। CGRERA की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन में वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनकी विकास अनुमतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है।
भूखंड या मकान खरीदने से पहले रेरा पंजीयन और विकास अनुमति की जांच जरूरी है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों एवं संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा भूखंड, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के संबंध में भी उनकी वर्तमान पंजीयन स्थिति का सत्यापन करना आवश्यक है, ताकि नागरिक किसी प्रकार की अनियमितता या संभावित आर्थिक जोखिम से बच सकें। नागरिक रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी एवं पंजीयन की वर्तमान स्थिति का सत्यापन CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ के माध्यम से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष क्रमांक 0771-4918927 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरOctober 14, 2026“रेरा” ने नमन गोयल के प्रोजेक्ट का पहले विकास अनुमति निरस्त किया अब पंजीयन भी कर दिया निरस्त
बिलासपुरOctober 14, 2026क्यूआर कोड से साइबर ठगी, दो युवक गिरफ्तार, प्रदेशभर में 45 लोगों का कर चुके है शिकार
बिलासपुरOctober 13, 2026कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, केशरवानी के नेतृत्व में उठाए गए सड़क, पानी, बिजली और प्रशासनिक आतंकवाद के मुद्दे
बिलासपुरOctober 13, 2026भतीजे की हत्या करने वाला चाचा गिरफ्तार, हत्या का कारण जानकर रह जाएंगे हैरान, पढ़े खबर …
