“हरि चटनी” को हड़पने का षडयंत्र विफल, 30 दिन के अंदर होटल खाली करने का आदेश, 99 लाख में खरीदने का किया था दावा

बिलासपुर। मंगला स्थित तीन मंजिला होटल ‘हरी चटनी’ को हड़पने का षडयंत्र विफल हो गया है। न्यायालय भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी ने 30 दिन के अंदर होटल खाली करने के आदेश दिए है। शक्ति सिंह ठाकुर ने इस होटल को किराए पर लिया था लेकिन 99 लाख रुपए में होटल को खरीदने का दावा कर दिया था। दावे को स्वीकार नहीं किया।

मामला मंगला स्थित खसरा नंबर 1592/8, 1592/9 और 1592/10 की कुल 2554.5 वर्गफुट जमीन पर बने तीन मंजिला होटल का है। भवन मालिक मोतीलाल दयालानी के अनुसार 16 दिसंबर 2024 को 11 महीने के लिए पूरे परिसर को 3 लाख रुपए मासिक किराए पर दिया था। लेकिन जनवरी 2025 में किराया देने के बाद भुगतान बंद कर दिया गया। दूसरी ओर शक्ति सिंह ठाकुर ने खुद को किरायेदार मानने से इनकार करते हुए दावा कर दिया कि उन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को 99 लाख रुपए में संपत्ति खरीदने के लिए सौदा किया था। इस संबंध में उनके स्वामित्व का मामला सिविल कोर्ट में भी लंबित है।
न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों, बी-1, किस्तबंदी और खसरा पंचशाला का परीक्षण किया। इन दस्तावेजों के आधार पर मोतीलाल दयालानी का स्वामित्व स्वीकार किया गया। लेकिन शक्ति सिंह ठाकुर 99 लाख रुपए में संपत्ति खरीदने के दावे के समर्थन में कोई वैध रजिस्ट्री या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी सामने आया। शक्ति सिंह ठाकुर ने अदालत में 16 दिसंबर 2024 के किरायेदारी अनुबंध को कूटरचित बताया था, लेकिन इसी अनुबंध का इस्तेमाल उन्होंने जीएसटी पंजीयन कराने के लिए किया था। न्यायालय ने इस विरोधाभास को महत्वपूर्ण माना। प्राधिकारी ने होटल परिसर खाली करने के साथ बकाया किराया और बिजली बिल चुकाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अगस्त 2025 से परिसर खाली करने तक 3 लाख रुपए प्रतिमाह की दर से बकाया किराया (जीएसटी सहित) और बिजली बिल चुकाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मुकदमे में हुए खर्च का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर +919406157580
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